Search
Close this search box.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (Article 19) भारत के नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (Article 19)
  • भारत के नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है।

📜 अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है?

अनुच्छेद 19(1) के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मूल स्वतंत्रताएँ दी गई हैं:

1. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(Freedom of Speech and Expression)

2. शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता

(Freedom to Assemble Peacefully)

3. संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता

(Freedom to Form Associations or Unions)

4. भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता

(Freedom of Movement)

5. भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता

(Freedom of Residence)

6. कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता

(Freedom of Profession / Trade / Occupation)

⚖️ क्या ये स्वतंत्रताएँ पूरी तरह से असीमित हैं?

❌ नहीं।

अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक सरकार को उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगाने का अधिकार है, जैसे—

देश की सुरक्षा

सार्वजनिक व्यवस्था

नैतिकता

मानहानि

अदालत की अवमानना

भारत की संप्रभुता और अखंडता।

अनुच्छेद 19 हमें बोलने, लिखने, चलने, रहने और काम करने की आज़ादी देता है,

लेकिन यह आज़ादी कानून और समाज की सीमा में होती है।

न्याय की बात।

www.nyaykibaat.com

Leave a Comment

और पढ़ें

best news portal development company in india

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें